हाईकोर्ट ने स्कूल शिक्षा विभाग को दिए निर्देश
छोटे भाई की जगह बहन को अनुकंपा नियुक्ति देने पर करो विचार
मंडला जिले का मामला
मध्यप्रदेश हाईकोर्ट ने आदिवासी विकास एवं जनजाति कार्य विभाग को निर्देश दिया है कि छोटे भाई की मृत्यु के बाद उस पर निर्भर रही बड़ी बहन को अनुकंपा नियुक्ति दिए जाने पर विचार कर निर्णय किया जाए जस्टिस नंदिता दुबे की एकल पीठ ने इसके लिए 8 सप्ताह का समय दिया कोर्ट ने इसके साथ एक याचिका का निराकरण कर दिया मंडला जिला निवासी पूर्णिमका श्रीवास्तव की ओर से याचिका दायर कर कहा गया कि उसका छोटा भाई शासकीय हाई स्कूल माचाकाना में वरिष्ठ शिक्षक के पद पर कार्य था कैंसर की बीमारी की वजह से 11 जून 2018 को उसके भाई का निधन हो गया अधिवक्ता रामबाबू दुबे ने तर्क दिया कि अविवाहित होने के कारण वे अपने भाई पर ही आश्रित थी उसने 3 फरवरी 2021 को आदिवासी विकास एवं जनजाति कार्य विभाग के सहायक आयुक्त को अनुकंपा नियुक्ति के लिए आवेदन दिया लेकिन अभी तक कोई कार्यवाही नहीं की गई अंतिम सुनवाई के बाद कोर्ट ने अनुकंपा नियुक्ति प्रदान करने के संबंध में विचार कर निर्णय लेने का निर्देश दिया

