नरसिंहपुर से अमित वर्मा की रिपोर्ट -
अपर जिला सत्र न्यायाधीश जसवंत सिंह यादव के न्यायालय ने एसिड अटैक के एक मामले में अपराधी सुनील आत्मज कन्हैया लाल पटेल निवासी खमतरा को 10 साल के सश्रम कारावास की सजा सुनाई है साथ ही ₹20000 का जुर्माना भी लगाया है अभियोजन के अनुसार आरोपी एक युवती से विवाह करना चाहता था परंतु युवती एवं उसके पिता ने विवाह करने से इंकार कर दिया युवती का विवाह दूसरी जगह तय होने पर गुस्से में आकर आरोपी सुनील 7 मई 2019 को युवती के घर गया युवती अपने घर के अंदर अपनी बहन के साथ चाय पी रही थी पहले तो आरोपी ने युवती के पिता से बात की उसके बाद उसने अपने हाथ में ली हुई एसिड की बोतल अंदर जाकर युवती के ऊपर उड़ेल दी और आग लगा दी
