जबलपुर से इंद्रजीत कोष्टा व रुचि शर्मा की रिपोर्ट -
कोराना वायरस महामारी के समय मानव जीवन के लिये अति उपयोगी ऑक्सीजन गैस का सिलेडर कार मे छिपाकर दरवाजे में वैल्डिंग कर रहे 2 आरोपियों के विरूद्ध प्रकरण दर्ज , स्पोटर्स कार एमपी 20 सीजे 7899 एवं ऑक्सीजन टंकी जप्त
थाना प्रभारी माढोताल श्रीमति रीना पाण्डे शर्मा ने बताया कि आज 13-4-21 को विश्वसनीय मुखबिर से सूचना मिली कि पाटन बाईपास मधुर वेयर हाउस के बाजू में कार क्रमंाक एमपी 20 सीजे 7899 पर अवैध रूप से बालमुकुंद एवं गुलाम जिलानी ऑक्सीजन गैस से दरवाजे पर वेल्डिंग कर रहे हैं। सूचना पर मुखबिर के बताये स्थान पर दबिश दी गयी, पाटन बाईपास में होन्डई कम्पनी की सैंट्रो क्रमंाक एमपी 20 सीजे 7899 पर अवैध रूप से 2 व्यक्ति कार के अंदर छिपाकर आक्सीजन गैस सिलेण्डर रखकर दरवाजे पर वैल्डिंग कर रहे थे जिनसे नाम पता पूछा दोनों ने अपने नाम बालमुकुंद रजक उम्र 37 वर्ष निवासी गढा फाटक एवं गुलाम जिलानी उम्र 53 वर्ष निवासी बड़ी ओमती बताये जिनसे आॅक्सीजन गैस के सम्बंध में पूछने पर कोइ्र दस्तावेज नहीं होना बताया, सघन पूछताछ करने पर बताया कि आक्सीजन ओटू गैस अनमोल हुण्डई के मालिक गगनदीप छावडा उपलब्ध कराता है, जो कहाॅ से उपलब्ध कराता है इसकी जानकारी नहीं है, आॅक्सीजन टंकी में उपर सफेद तथा नीचे काला रंग है जो हास्पिटल मे प्रयुक्त की जाने वाली आक्सीजन सिलेण्डर की पहचान है।
मौके से स्पोटर्स कार एमपी 20 सीजे 7899 एवं आॅक्सीजन टंकी (सिलेण्डर), जप्त करते हुये दोनों के द्वारा जिला दण्डाधिकारी के आदेश का उल्लंघन कर बिना अनुमति के ऑक्सीजन जैसी अति आवश्यक गैस के सिलेण्डर को कार में छिपाकर रख कर दरवाजे में वैल्डिंग करना पाया जाने पर बालमुकंद एवं गुलाम जिलानी के विरूद्ध 288 भादवि एवं 3, 7 ईसी एक्ट के तहत कार्यवाही की गयी है।

