जिले की सभी देशी-विदेशी मदिरा तथा भांग एवं भांग घोटा की दुकानें रोज सुबह 8 बजे से रात्रि 10 बजे तक खुली रह सकेंगीं । इस अवधि में भी मदिरा दुकानों से संलग्न अहातों, होटल बार, क्लब बार और रेस्तरां बार का संचालन पूर्णतः प्रतिबंधित रहेगा । कोरोना कर्फ्यू में दी गई छूटों के मद्देनजर आदेश जारी ।

