जबलपुर से देवेंद्र यादव गजेंद्र सिंह की रिपोर्ट -
फिर से करो बैठक बंदियों की संख्या कम करने पर लो फैसला हाईकोर्ट का निर्देश
3927 बंधुओं को पैरोल पर छोड़ा
एक तिहाई सजा काट चुके 2719 बंदी
हाईकोर्ट ने राज्य की जेलों में क्षमता से अधिक बंदियों के मामले को गंभीरता से लिया चीफ जस्टिस मोहम्मद रफीक व जस्टिस अतुल श्रीधरन की डिवीजन बेंच ने 3 दिन के भीतर नए सिरे से हाई पावर कमेटी की मीटिंग कर इस बारे में फैसला लेने के निर्देश जारी किए अगली सुनवाई 14 जून को होगी
यह है मामला
सूत्रों के निर्देश पर स्वत संज्ञान के आधार पर हाईकोर्ट ने मामले की सुनवाई के दौरान कोर्ट मित्र अधिवक्ता संकल्प कोचर ने कोर्ट को अवगत कराया कि देश के सभी राज्यों की जेलों में मौजूदा क्षमता से अधिक बंदियों को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने चिंता जताई थी साथ ही गाइडलाइन भी जारी की थी हाईकोर्ट इसी मामले में पूर्व में दिशा निर्देश जारी कर चुका है इनका कुछ पालन शुरू किया गया है लेकिनअक्षरशा पालन नहीं हो रहा है

