सागर से पीयूष जैन की रिपोर्ट -
![]() |
| कलेक्टर श्री दीपक सिंह |
मध्यप्रदेश शासन के सी.एम.हेल्पलाईन 181 में प्राप्त शिकायतों का समयावधि में निराकरण किए जाने के निर्देशों के उपरांत भी कुछेक शिकायतें 100 दिवस से अधिक समयाविध में भी निराकृत नहीं है व शिकायतें बिना निराकरण के अगले स्तर (लेवल) पर स्थानानांतरित हो रही है, जो कि संबंधित लेवल ऑफिसर के पदीय कर्तव्य के प्रति उदासीनता, लापरवाही एवं शासन निर्देशों का उल्लंघन है।
कलेक्टर श्री दीपक सिंह ने समस्त विभाग प्रमुखों, लेवल-1 ऑफिसर सीएम हेल्पलाईन को निर्देषित किया है कि भविष्य में यदि कोई भी शिकायत बिना निराकरण दर्ज किए (अनिराकृत शिकायतें, नॉट अटेंडिंग) अगले स्तर (लेवल) पर जाने पर संबंधित लेवल ऑफिसर के विरुद्ध प्रति शिकायत पर 100 रुपये का अर्थदण्ड अधिरोपित किया जावेगा।
अर्थदण्ड की राशि संबंधित अधिकारी से वसूल की जावेगी । उक्त आरोपित अर्थदंड की राशि जिला रेडक्रास सोसाईटी सागर के खाते में जमा की जावेगी । यह आदेश तत्काल प्रभाव से प्रभावशील किया गया है।
उल्लेखनीय है कि मध्यप्रदेश शासन द्वारा सर्व साधारण की सुविधा को दृष्टिगत रखते हुए आम नागरिकों की शिकायतों का समय-सीमा में समाधान पूर्वक निराकरण किए जाने हेतु 181 सी.एम. हेल्पलाईन व्यवस्था लागू है। जिसमें आम नागरिकों द्वारा अपनी शिकायत दर्ज कराई जा रही है। सी.एम.हेल्पलाईन के माध्यम से प्राप्त हो रही शिकायतों के समयावधि में समाधान पूर्वक निराकरण किए जाने के संबंध में शासन द्वारा समय-समय पर आदेश और निर्देश जारी किए गए है।

