31 जुलाई तक नगरीय निकायों के कर जमा करने पर अप्रैल से जून तक का नहीं लगेगा अधिभार - Aaj Tak News

Breaking

आज तक 24x7 वेब न्यूज़ व्यूअर से अनुरोध करता है कि आप अपने सुझाव हम तक जरूर भेजें.. ताकि आने वाले समय मे हम आपकी मदद से और भी बेहतर कार्य कर सकें... साथ ही यदि आपको लेख अच्छा लगे तो इसे औरों तक भी पहुंचाए.. प्रकाशन हेतु ख़बरें, विज्ञप्ति मोबाइल- 9406763885 पर व्हाट्सएप्प करें....भारत के समस्‍त प्रदेशों में स्‍टेट ब्‍यूरों, संभाग ब्‍यूरों , जिला ब्‍यूरों, तहसील ब्‍यूरों और ग्राम स्तर पर संवाददाता की आवश्यकता है


31 जुलाई तक नगरीय निकायों के कर जमा करने पर अप्रैल से जून तक का नहीं लगेगा अधिभार

 सागर से पीयूष जैन की रिपोर्ट -

कोविड-19 संक्रमण की रोकथाम के दृष्टिगत प्रदेश के अधिकांश जिलो में अप्रैल और मई, 2021 में कोरोना कर्फ्यू व विभिन्न प्रकार के प्रतिबंध लगाए गए हैं। इसके कारण प्रदेश के शहरों में निवासरत नागरिकों को नगरीय निकायों के विभिन्न करों एवं उपभोक्ता प्रभार आदि का भुगतान समय पर करने में कठिनाई हुई है और इसके परिणामस्वरूप उक्त करों एवं उपभोक्ता प्रभारों पर अधिभार (सरचार्ज) आदि देय हो गए हैं।


नगरीय विकास एवं आवास मंत्री श्री Bhupendra Singh ने बताया है कि नागरिकों के हितों को दृष्टिगत रखते हुए राज्य शासन द्वारा निर्णय लिया गया है कि ऐसे नागरिक जो 31 जुलाई, 2021 तक नगरीय निकायों को कर एवं उपभोक्ता प्रभार आदि का भुगतान करेंगे, उन्हें 3 माह अप्रैल से जून, 2021 तक की अवधि के अधिभार (सरचार्ज) नहीं देने होंगे। नागरिकों से आग्रह किया गया है कि इस योजना का लाभ लेने के लिये 31 जुलाई तक कर एवं उपभोक्ता प्रभार आदि का भुगतान जरूर करें।


नगरीय निकायों के विभिन्न करों के अधिभार में मिलेगी 100 प्रतिशत तक की छूट


नगरीय विकास एवं आवास मंत्री श्री भूपेन्द्र सिंह ने बताया है कि वैश्विक महामारी कोरोना के कारण रोजगार-धंधे सहित अन्य क्षेत्रों में आयी गिरावट के कारण नागरिकों द्वारा नगरीय निकायों के करों एवं उपभोक्ता प्रभारों के भुगतान में कठिनाई महसूस की जा रही है। उन्होंने कहा है कि इन परिस्थितियों के मद्देनजर विभिन्न करों के अधिभार में छूट देने का निर्णय लिया गया है।