जबलपुर से गजेंद्र सिंह व शारदा चक्रवर्ती की रिपोर्ट -
हिस्ट्रीशीटर शमीम कबाड़ी जिसके विरुद्ध 10 अपराध थाना गोहलपुर, सिविल लाइन में धोखधड़ी, मारपीट, तोड़-फोड़ तथा आर.पी.एफ. थाना जबलपुर एवं कटनी में रेल सम्पत्ति अवैध कब्जा अधिनियम के अपराध पंजीबद्ध हैं के कबाड़खाने में दबिश, फरार शमीम कबाड़ी की तलाश
25 लाख रुपए की किमती 10 इंजन बस, ट्रक एवं क्रेन के, एवं टाटा 407 तथा बुलेरो, पिकअप, 3 ऑक्सीजन सिलेण्डर, 2 एलपीजी सीलेण्डर, 1 गैस कटर, भारी मात्रा में विद्युत एल्यूमीनियम वायर, केबल वायर, तथा विद्युत उपकरण जप्त
पुलिस अधीक्षक जबलपुर श्री सिद्धार्थ बहुगुणा (भा.पु.से.) द्वारा जिले मे पदस्थ समस्त राजपत्रित अधिकारियों एवं थाना प्रभारियों को अवैध कारोबार में लिप्त असामाजिक तत्वों को चिन्हित करते हुये उनके विरूद्ध प्रभावी कार्यवाही हेतु आदेशित किया गया है।
आदेश के परिपालन में अति. पुलिस अधीक्षक शहर दक्षिण/अपराध श्री गोपाल प्रसाद खाण्डेल तथा नगर पुलिस अधीक्षक अधारताल श्रीमति प्रियंका करचाम के मार्ग दर्शन में थाना अधारताल एवं क्राईम ब्रांच की टीम द्वारा शमीम कबाड़ी के कबाडखाने में दबिश देते हुये 10 इंजन बस, ट्रक एवं क्रेन के, एवं टाटा 407 तथा बुलेरो पिकअप, 3 आॅक्सीजन सिलेण्डर, 2 एलपीजी सीलेण्डर, 1 गैस कटर, एल्यूमीनियम वायर, केबल वायर, तथा उपकरण, कीमती लगभग 25 लाख रूपये के जप्त करने मे ंसफलता प्राप्त हुई है।
क्राईम ब्राचं को विश्वसनीय मुखबिर से सूचना मिली कि खजरी खिरिया बाईपास स्थित शमीम कबाड़ी के कबाड़खाने में बस एंव ट्रक के इंजन खुले हुये रखे हैं जो सम्भवतः चोरी के हैं। सूचना से वरिष्ठ अधिकारियों को अवगत कराया गया, पुलिस अधीक्षक जबलपुर श्री सिद्धार्थ बहुगुणा (भा.पु.से.) द्वारा तत्काल दबिश देने हेतु निर्देशित किये जाने पर क्राईम ब्रांच एवं अधारताल पुलिस की टीम के द्वारा संयुक्त रूप से दबिश दी गयी।
कबाड़खाने के अंदर एवं बाहर ट्रक एवं बसों के कटे हुये 7 इंजन तथा टाटा 407 क्रमंाक एमपी 20 जी 8820 में 3 इंजन क्रेन के तथा बुलेरो पिकअप क्रंमाक एमपी 65 जीए 0250 मे तीन आॅक्सीजन सिलेण्डर, 1 गेैस कटर, 2 एलपीजी सिलेण्डर रखे मिले, इसके साथ ही कबाड़खाने मे भारी मात्रा में एम.पी.ई.बी. में उपयोग किये जाने वाला एल्यूमीनियम वायर, केबल वायर, तथा उपकरण, कीमती लगभग 25 लाख रूपये रखे हुये मिले।
शमीम कबाडी के कबाड़खाने के गोदाम की देखरेख करने वाला राकेश यादव पिता राजकुमकार यादव उम्र 35 वर्ष निवासी खजरी खिरिया से गोदाम में मिले उक्त सामानों से सम्बंधित दस्तावेज पेश करने को कहने पर कोई दस्तावेज पेश नहीं करते हुये कहा उसे उक्त सामान के दस्तावेज गोदाम के मालिक शमीम कबाडी के पास होंगे मुझे ज्यादा जानकारी नहीं है। उक्त सामान चोरी का होने के संदेह पर उपरोक्त सभी सामान कीमती लगभग 25 लाख रूपये का जप्त करते हुये थाना अधारताल में धारा 41 (1-4)जाफैा/379 भादवि के तहत कार्यवाही करते हुये राकेश यादव को अभिरक्षा में लेते हुये हिस्ट्री शीटर शमीम कबाड़ी जिसके विरुद्ध थाना गोहलपुर, सिविल लाइन में धोखाधड़ी, मारपीट, तोड़-फोड़, एवं सागर में चोरी तथा आर.पी.एफ. थाना जबलपुर एवं कटनी में रेल सम्पत्ति अवैध कब्जा अधिनियम के अपराध पंजीबद्ध हैं, की सरगर्मी से तलाश जारी है।
उल्लेखनीय भूमिका - उक्त कार्यवाही में थाना प्रभारी अधारताल श्री शैलेष मिश्रा के नेतृत्व में क्राईम ब्रांच के सहायक उप निरीक्षक रामसनेह शर्मा, प्रधान आरक्षक हरिशंकर गुप्ता, आरक्षक अजीत पटेल, राजेश केवट, अनिल शर्मा, बलजीत तथा थाना अधारताल के उप निरीक्षक अनिल कुमार, भरत सिंह बागरी, सहायक उप निरीक्षक संतोष पाण्डे, मोहन तिवारी, प्रधान आरक्षक शुक्रभान, मनोज, आरक्षक हितेन्द्र, जितेन्द्र , पवन, मनीष, रीतेश, देवेन्द्र, की सराहनीय भूमिका रही।
हिस्ट्रीशीटर हाजी मोहम्मद शमीम अहमद पिता मोह. बसीर निवासी म.न. 1145 आनंद नगर अधारताल के आपराधिक रिकार्ड -
थाना गोहलपुर में 817/03 धारा 4 क जुआ एक्ट, 63/14 धारा 451, 506, 294, 34 भादवि, 120/14 धारा 294,427,147,336 भादवि, तथा थाना सिविल लाईन में 120/99 धारा 420 भादवि, जिला सागर थाना बहेरिया 220/13 धारा 379 भादवि, 112/15 धारा 379 भादवि, 198/17 धारा 379 भादवि तथा थाना आर.पी.एफ. पोस्ट जिला जबलपुर 14/06 धारा 3 आर.पी.यू.पी. एक्ट (रेल सम्पत्ति अवैध कब्जा अधिनियम ) एवं थाना आर.पी.एफ. पोस्ट जिला कटनी 27/17 धारा 3, 4 आर.पी.यू.पी. एक्ट (रेल सम्पत्ति अवैध कब्जा अधिनियम तथा थाना आर.पी.एफ. आउट पोस्ट मदन महल जबलपुर 8/21 धारा 3 आर.पी.यू.पी. एक्ट के अपराध पंजीबद्ध है।
