जबलपुर से दिनेश घनघोरिया व जगदीप सिंह अरोरा की रिपोर्ट
लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम एवं जे.जे. एक्ट के सम्बंध में जिले मे पदस्थ बाल कल्याण पुलिस अधिकारी के साथ साथ विशेष किशोर ईकाई एवं मानव दुव्र्यापार चाईल्ड लाईन के अधिकारी/कर्मचारियों को किया गया प्रशिक्षित
पुलिस मुख्यालय अपराध अनुसंधान विभाग मध्य प्रदेश भोपाल, द्वारा लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम 2012 एवं जे.जे. एक्ट 2015 के अंतर्गत कैलाश सत्यार्थी चिल्ड्रेन्स फाउंडेशन के सहयोग से आयोजित आनलाईन प्रशिक्षण कार्यक्रम संचालित करते हुये मध्य प्रदेश के जिलेां मे पदस्थ बाल कल्याण पुलिस अधिकारी के साथ साथ विशेष किशोर ईकाई एवं मानव दुव्र्यापार चाईल्ड लाईन के अधिकारी/कर्मचारियों को प्रशिक्षित किया जा रहा है।
आज दिनाॅक 26-7-21 को पुलिस कन्ट्रोलरूम जबलपुर में पुलिस अधीक्षक जबलपुर श्री सिद्धार्थ बहुगुणा (भा.पु.से) के निर्देशानुसार जबलपुर जिले के नोडल अधिकारी अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक दक्षिण/अपराध श्री गोपाल खाण्डेल की उपस्थिति मे जिले मे पदस्थ बाल कल्याण पुलिस अधिकारी के साथ साथ विशेष किशोर ईकाई एवं मानव दुव्र्यापार चाईल्ड लाईन के अधिकारी/कर्मचारियों ने आॅन लाईन लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम 2012 एवं जे.जे. एक्ट 2015 के सम्बंध में प्रशिक्षण प्राप्त किया। प्रशिक्षण में की जाने वाली कार्यवाहियों एवं पीडित बच्चों एवं बच्चियों से किस प्रकार का व्यवहार करना है, के सम्बंध में भी समझाईश दी गयी।
प्रशिक्षण में उपरोक्त ईकाई में कार्यरत अधिकारियों/कर्मचारियों के अलावा नगर पुलिस अधीक्षक कैंट श्रीमति भावना मरावी, निरीक्षक महिला अपराध प्रकोष्ठ श्रीमति प्रीति तिवारी, उपस्थित थी।


